बीमा पॉलिसी के लिए विभाग ने मांगे खिलाडिय़ों से दस्तावेज 

भोपाल. खेल एवं युवा कल्याण विभाग प्रदेश के खिलाडिय़ों का बीमा कराने जा रहा है। इसके लिए खिलाडिय़ों से 31 मार्च तक अपने सर्टिफिकेट समेत सभी दस्तावेज सबमिट करने को कहा है। बीमा के लिए प्रदेश के वो ही खिलाड़ी पात्र होंगे, जिन्होंने एक अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच देश व प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया हो। बीमा भी उन्हीं खेल के खिलाडिय़ों का होगा जो नेशनल, एशियाड या ओलिंपिक में शामिल हैं।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उप संचालक जलज चतुर्वेदी बताते हैं कि इसमें दर्घटना बीमा पांच लाख रुपए का होगा, जबकि मेडिकल बीमा पॉलिसी दो लाख रुपए तक की होगी। 


ऐसे आई बीमा पॉलिसी
बता दें कि मध्यप्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के चार खिलाडिय़ों की एक सड़क दुर्घटना में मौत के बाद खेल विभाग ने प्रदेश के सभी खिलाडिय़ों का बीमा करने का फैसला लिया था। ये खिलाड़ी इटारसी से होशंगाबाद लौटते समय एक कार दुर्घटना का शिकार हो गए थे। 
वहीं खेल विभाग का मानना है कि प्रदेश के कई प्रतिभावान प्रतियोगिता या अभ्यास के दौरान चोटिल हो जाते हैं अथवा दुर्घटनावश अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है। खिलाडिय़ों / अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बेहतर न होने की दशा में उन्हें पर्याप्त चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाती है जिससे असमय ही प्रतिभा का दमन हो जाता है। इस स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खिलाडिय़ों के चिकित्सा, दुर्घटना एवं जीवन बीमा कराए जाने का निर्णय लिया गया है।