भोपाल 19 मई। प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने पर राज्य शासन द्वारा खेलवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है। खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 के राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ियों से खेलवृत्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
विभाग द्वारा कोविड-19 संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष खिलाड़ियों से आॅनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई, 2020 निर्धारित की गई है। इस सिलसिले में संचालक खेल और युवा कल्याण व्ही के सिंह द्वारा प्रदेश के समस्त संभागीय तथा जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि संचालनालय द्वारा खेलवृत्ति के आवेदन हेतु आॅनलाइन एम आई एस प्रोग्राम तैयार किया गया है इसकी लिंक http://mis.dsywmp.gov.in/sports_scholarship/Defaul.aspx# है। इस लिंक के माध्यम से खिलाड़ी आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी खिलाड़ी द्वारा संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन जमा किया गया है तो उक्त आवेदन को कार्यालय स्तर से आॅनलाइन किया जाए। आॅनलाइन आवेदन में यदि खिलाड़ी को कोई दिक्कत आ रही है तो वह संबंधित जिला कार्यालय में आवेदन जमा कर सकता है।
संभागीय/जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी आवेदन में संलग्न अभिलेखों का नियमानुसार मूल अभिलेख से परीक्षण कर पात्र खिलाड़ियों की सूची अनुसंशा सहित संचालनालय को प्रेषित करेंगे। अधिकतम खिलाड़ियों को खेलवृत्ति का लाभ दिलाने के लिए इसका जिला स्तर पर व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं।
खेलवृत्ति पात्रता संबंधी दिशा-निर्देश- 01 अप्रैल की स्थिति में खिलाड़ी की आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। खिलाड़ी को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है। खेल वृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए पूर्व के वित्तीय वर्ष में खिलाड़ी द्वारा अधिकृत राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त किया हो। दिव्यांग वर्ग की अधिकृत राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में पदक अर्जित करने वाले खिलाड़ी को भी खेलवृति की पात्रता होगी।
खेल संघो द्वारा आयोजित मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक अर्जित करने वाले पात्र खिलाड़ियों को प्रति वर्ष क्रमशः रूपये 10000/-, 8000/- एवं रूपये 6000/- के मान से खेलवृत्ति प्रदान की जाएगी। खिलाड़ियों को खेलवृति के लिए संचालनालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला खेल और युवा कल्याण कार्यालय में 31 मई, 2020 तक अपने आवेदन अनिवार्यतः जमा करना होगा।
इसी प्रकार समान प्रतियोगिता में पात्रता वाले खिलाड़ियों को वरीयता स्वर्ण, रजत, कांस्य पदक अनुसार दी जावेगी। उक्त दोनों परिस्थितियों में समान पात्रता रखने वाले खिलाड़ियो में अधिक आयु वाले खिलाड़ी को वरीयता दी जाएगी। एक खिलाडी द्वारा एक से अधिक प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने की स्थिति में भी एक ही खेलवृति प्रदान की जाएगी। अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेल वृत्ति हेतु स्वर्ण पदक हेतु 8 टीम, रजत हेतु 12 टीम एवं कांस्य पदक हेतु 16 टीम की
भागीदारी होना अनिवार्य है। इससे कम टीम होने पर खेलवृति की पात्रता नही होगी । वाटर-स्पोर्ट्स, घुड़सवारी एवं शूटिंग जैसे खेलों जिनकी कि प्रदेश में खेल अधोसंरचना सीमित है, पर यह नियम लागू नहीं होगा। खेल अकादमी, प्रशिक्षण केन्द्र अथवा खेल छात्रावास में निवासरत खिलाडियों को खेल वृति की पात्रता नहीं होगी। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) या अन्य किसी स्त्रोत से खेलवृत्ति प्राप्त कर रहे खिलाड़ी भी खेलवृति के लिए पात्र नहीं होंगे।